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वैशाली में रिश्वत लेते पकड़ी गई महिला सब इंस्पेक्टर को 3 साल की सजा, 10 हजार जुर्माना...

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माई पीडीए समाचार
द्वारा संपादित : KAJAL TIWARI | Tue, 23 Jun 2026 02:44 PM
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पटना: बिहार के वैशाली जिले में रिश्वत लेने के मामले में विशेष निगरानी इकाई की कार्रवाई के बाद गिरफ्तार की गई महिला सब इंस्पेक्टर को अदालत ने दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। विशेष न्यायालय ने तत्कालीन उप-निरीक्षक पूनम कुमारी को 3 साल के कठोर कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।


मामला हाजीपुर टाउन थाना क्षेत्र का है। साल 2024 में विशेष निगरानी इकाई ने कार्रवाई कर पूनम कुमारी को 10 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद से वह न्यायिक हिरासत में थीं और मामला अदालत में चल रहा था।


14 नवंबर 2024 को हुई थी गिरफ्तारी  

विशेष न्यायाधीश विजिलेंस पटना अतुल कुमार सिंह की अदालत ने विशेष मामला संख्या 17/2024 में सुनवाई पूरी होने के बाद पूनम कुमारी को दोषी पाया। यह मामला मूल रूप से SVU थाना कांड संख्या 06/2024 से जुड़ा है।


घटना 14 नवंबर 2024 की है। उस समय पूनम कुमारी हाजीपुर टाउन थाना में उप-निरीक्षक के पद पर तैनात थीं। आरोप है कि उन्होंने नितेश बस सर्विस के प्रबंधक पंकज कुमार द्विवेदी से 10 हजार रुपये की रिश्वत ली थी। 


यह रिश्वत एक बस को डीटीओ कार्यालय से रिलीज कराने के लिए आवश्यक पत्राचार और कार्रवाई करवाने के नाम पर ली गई थी। शिकायत मिलने के बाद SVU ने जाल बिछाकर महिला पुलिस अधिकारी को उनके आवास से ही रिश्वत लेते हुए पकड़ लिया था।


जुर्माना न देने पर बढ़ेगी सजा  

गिरफ्तारी के बाद जांच पूरी कर पर्याप्त सबूत मिलने पर केस अदालत में पेश किया गया। लंबी सुनवाई के बाद अदालत ने उन्हें दोषी मानते हुए सजा सुना दी। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि जुर्माना न देने की स्थिति में आरोपी को 3 महीने का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।


फैसले के बाद पुलिस विभाग में भी मामला चर्चा में है। भ्रष्टाचार के मामलों पर सख्त रुख अपनाते हुए निगरानी इकाई की यह कार्रवाई एक बार फिर सुर्खियों में है। फिलहाल आरोपी महिला सब इंस्पेक्टर न्यायिक हिरासत में हैं और आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी रहेगी।

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