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मोकामा विधायक अनंत सिंह को हथियार प्रदर्शन मामले में राहत नहीं, कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित

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माई पीडीए समाचार
द्वारा संपादित : KAJAL TIWARI | Thu, 21 May 2026 10:47 AM
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मोकामा के जदयू विधायक अनंत सिंह को हथियार प्रदर्शन मामले में एक बार फिर कोर्ट से राहत नहीं मिली। जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय सह विशेष न्यायाधीश एमपी-एमएलए अदालत ने बुधवार को उनकी अग्रिम जमानत और गिरफ्तारी पर रोक की याचिका पर सुनवाई की। सुनवाई के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रखते हुए आदेश के लिए 25 मई की तारीख तय कर दी।


मामला गोपालगंज के मीरगंज थाना क्षेत्र के सेमरांव गांव में आयोजित एक कार्यक्रम से जुड़ा है। कार्यक्रम का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें कथित तौर पर अनंत सिंह की मौजूदगी में अश्लील नृत्य और प्रतिबंधित हथियारों का खुलेआम प्रदर्शन किया गया था।


इस मामले में विधायक अनंत सिंह, भोजपुरी कलाकार गुंजन सिंह समेत नौ लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। बचाव पक्ष की ओर से पटना हाईकोर्ट के अधिवक्ता नरेश दीक्षित और गोपालगंज सिविल कोर्ट के अधिवक्ता राजेश कुमार पाठक ने कोर्ट में पक्ष रखते हुए इसे राजनीतिक साजिश और एडिटेड वीडियो बताया।


गोपालगंज पुलिस ने हथियारों की बैलिस्टिक जांच के लिए विधायक को नोटिस जारी कर 15 मई तक हथियार और लाइसेंस के साथ उपस्थित होने को कहा था। लेकिन निर्धारित तिथि तक विधायक और उनके समर्थक जांच के लिए उपस्थित नहीं हो सके।


इससे पहले बीते शुक्रवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय सह सांसद-विधायक विशेष न्यायाधीश राजेंद्र कुमार पांडेय ने अनंत सिंह की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए फिलहाल गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। कोर्ट ने केस डायरी और एलसी रिकॉर्ड की मांग करते हुए अगली सुनवाई 20 मई को तय की थी।


जानकारी के अनुसार, 2 और 3 मई को विधायक अनंत सिंह जब मीरगंज थाना क्षेत्र के सेमरांव गांव में गुड्डू राय के पुत्र के उपनयन संस्कार में शामिल होने पहुंचे थे, तभी उनके समर्थकों ने कथित तौर पर हथियारों का प्रदर्शन किया। वायरल वीडियो में एक महिला डांसर के डांस के दौरान रुपये लुटाए जा रहे थे और कुछ लोग हथियार लेकर डांसर के साथ नाचते दिखे थे।


गोपालगंज सिविल कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता राजेश कुमार पाठक ने बताया कि जदयू विधायक और भोजपुरी कलाकार की जमानत याचिका पर कोर्ट में बहस हुई थी और गिरफ्तारी पर रोक की भी अपील की गई थी। बचाव पक्ष ने कोर्ट को बताया कि वायरल वीडियो एडिटेड है और इसका अनंत सिंह व भोजपुरी गायक-अभिनेता से कोई संबंध नहीं है। कोर्ट ने एलसी रिकॉर्ड मंगाते हुए गिरफ्तारी पर रोक से इनकार कर दिया और अगली सुनवाई 20 मई को निर्धारित की थी।

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