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लखनऊ नगर निगम विवाद खत्म: हाई कोर्ट के आदेश पर मेयर ने सपा नेता ललित किशोर तिवारी को दिलाई शपथ...

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माई पीडीए समाचार
द्वारा संपादित : KAJAL TIWARI | Sun, 24 May 2026 02:20 PM
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लखनऊ – लखनऊ नगर निगम में वार्ड 73 को लेकर चल रहा विवाद रविवार को खत्म हो गया। मेयर सुषमा खर्कवाल ने हाई कोर्ट के आदेश के बाद समाजवादी पार्टी के नेता ललित किशोर तिवारी को पार्षद पद की शपथ दिलाई।


मामला 2023 के नगर निगम चुनाव से जुड़ा है। वार्ड 73 से भाजपा के प्रदीप शुक्ला ने जीत दर्ज की थी, लेकिन दूसरे स्थान पर रहे सपा प्रत्याशी ललित किशोर तिवारी ने शपथ पत्र में गड़बड़ी का आरोप लगाकर कोर्ट का रुख किया था। कोर्ट ने प्रदीप शुक्ला का निर्वाचन रद्द करते हुए ललित किशोर तिवारी को पार्षद घोषित कर दिया था।


दिसंबर 2024 में आदेश आने के बाद ललित किशोर तिवारी शपथ के लिए लगातार नगर निगम के चक्कर लगाते रहे। जब कार्रवाई नहीं हुई तो वे हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट ने मेयर को शपथ कराने का निर्देश दिया, लेकिन इस पर अमल नहीं हुआ। इसके बाद प्रदीप शुक्ला सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, जहां उनकी याचिका खारिज हो गई।


हाई कोर्ट ने मामले में सख्त रुख अपनाते हुए मेयर सुषमा खर्कवाल के प्रशासनिक और वित्तीय अधिकार सीज कर दिए थे। कोर्ट ने कहा था कि जब तक पार्षद को शपथ नहीं दिलाई जाती, अधिकार बहाल नहीं होंगे। मामले की अगली सुनवाई 29 मई को होनी है।


इसी बीच रविवार सुबह 9 बजे मेयर ने ललित किशोर तिवारी को वार्ड 73 के पार्षद पद की शपथ दिलाई।


लित किशोर तिवारी 2023 के चुनाव में भाजपा प्रत्याशी प्रदीप शुक्ला से 1674 वोटों से हारे थे। प्रदीप शुक्ला को 4972 और ललित किशोर तिवारी को 3298 वोट मिले थे। हालांकि, कोर्ट में दस्तावेजी गड़बड़ी साबित होने के बाद प्रदीप शुक्ला की सदस्यता रद्द कर दी गई।

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