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खान सर केस: दोनों बॉडीगार्ड की जमानत याचिका पर फैसला टला, 20 जून को अगली सुनवाई

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माई पीडीए समाचार
द्वारा संपादित : KAJAL TIWARI | Tue, 16 Jun 2026 08:00 AM
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खान सर कोचिंग फायरिंग मामले में अदालत ने दोनों बॉडीगार्ड को फिलहाल राहत देने से इनकार कर दिया है। पटना कोर्ट ने जमानत याचिका पर तुरंत फैसला नहीं सुनाया और पुलिस से अपडेटेड केस डायरी मांगी है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 20 जून को होगी।


बचाव पक्ष ने कोर्ट में दलील दी कि दोनों बॉडीगार्ड ने आत्मरक्षा में कार्रवाई की थी। लेकिन अदालत फिलहाल संतुष्ट नहीं हुई। फैसले तक दोनों को जेल में ही रहना होगा।


क्या है मामला  

पटना पुलिस ने 4 जून 2026 को खान सर के दोनों बॉडीगार्ड प्रदीप और कालेश्वर को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी कोचिंग सेंटर के विवाद और फायरिंग के वायरल वीडियो के बाद हुई थी। वीडियो में गार्ड हवा में फायरिंग करते दिखे थे। पूछताछ में उन्होंने कहा था कि उन्होंने खान सर के कहने पर आत्मरक्षा के लिए गोली चलाई थी।


अन्य आरोपियों को राहत  


इसी मामले में ज्ञानबिंदु कोचिंग के निदेशक रौशन आनंद को 15 जून को जिला जज की अदालत से जमानत मिल गई। वह करीब 12 दिन जेल में रहे थे। यह केस 2 जून को खान ग्लोबल स्टडीज के बाहर हुई मारपीट, तोड़फोड़ और फायरिंग से जुड़ा है।


वहीं खान ग्लोबल स्टडीज के संस्थापक फैजल खान उर्फ खान सर को पहले ही अग्रिम जमानत मिल चुकी है और उनकी गिरफ्तारी पर रोक है। अब कोर्ट का अगला फैसला केस डायरी आने के बाद 20 जून को आएगा।

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