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खान सर को पटना कोर्ट से अंतरिम राहत, 30 जून तक गिरफ्तारी पर रोक

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माई पीडीए समाचार
द्वारा संपादित : KAJAL TIWARI | Tue, 09 Jun 2026 09:38 AM
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पटना: खान ग्लोबल स्टडीज के संस्थापक फैजल खान उर्फ खान सर को पटना सिविल कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट से जुड़े मामले में दायर अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने उन्हें अंतरिम सुरक्षा प्रदान की है।


मंगलवार को सुनवाई के बाद अदालत ने पुलिस को खान सर के खिलाफ किसी भी तरह की दंडात्मक कार्रवाई करने पर रोक लगा दी। मामले की अगली सुनवाई 30 जून को तय की गई है। कोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिया है कि अगली तारीख से पहले खान सर का आपराधिक रिकॉर्ड और केस डायरी पेश की जाए। इन्हीं दस्तावेजों के आधार पर अग्रिम जमानत पर अंतिम फैसला लिया जाएगा।


मामला 2 जून को खान ग्लोबल स्टडीज परिसर में हुई फायरिंग और तोड़फोड़ से जुड़ा है। एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस खान सर की तलाश कर रही थी, लेकिन वे पेश नहीं हुए। इसके बाद उनके वकीलों ने अग्रिम जमानत के लिए आवेदन किया था।


खान सर देशभर में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने वाले लोकप्रिय शिक्षक माने जाते हैं। सोशल मीडिया और ऑनलाइन शिक्षा में उनकी बड़ी पहचान है, जिस वजह से इस मामले पर उनके छात्रों और समर्थकों की नजर बनी हुई है।


कोर्ट के आदेश के बाद फिलहाल उनकी गिरफ्तारी पर रोक लग गई है। अब 30 जून को पेश होने वाले दस्तावेजों के आधार पर यह तय होगा कि उन्हें नियमित अग्रिम जमानत मिलती है या नहीं।


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