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कुचायकोट विधायक पप्पू पांडेय को राहत, गिरफ्तारी पर रोक जारी; फैसला 3 जून को...

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माई पीडीए समाचार
द्वारा संपादित : KAJAL TIWARI | Wed, 27 May 2026 12:22 PM
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गोपालगंज के कुचायकोट से जदयू विधायक अमरेंद्र कुमार पांडेय उर्फ पप्पू पांडेय को एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट से अस्थायी राहत मिली है। बुधवार को हुई सुनवाई के बाद कोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है और अब 3 जून को फैसला सुनाएगा। तब तक विधायक की गिरफ्तारी पर रोक जारी रहेगी।


सुनवाई करीब दो घंटे तक चली। विधायक की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता शैलेंद्र तिवारी, उदय कुमार, शेख असगर और राजेश कुमार पाठक ने पक्ष रखा। अभियोजन की ओर से जिला लोक अभियोजक देववंश गिरी उर्फ भानु गिरी, पटना हाईकोर्ट से आए अधिवक्ता जितेंद्र सिंह, राजकमल, अजातशत्रु और अभिषेक राय ने दलीलें पेश कीं।


मामला भू-माफिया को संरक्षण देने के आरोप से जुड़ा है। इससे पहले कोर्ट विधायक के भाई सतीश पांडेय, पीए राहुल तिवारी और पांच अन्य लोगों की जमानत याचिका खारिज कर चुकी है।


यह मामला मीरगंज थाने के सेमराव गांव निवासी जितेंद्र कुमार राय की शिकायत पर दर्ज हुआ है। उन्होंने एक अप्रैल को कुचायकोट थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। शिकायत के अनुसार, कुचायकोट के बेलवा गांव में स्थित 16 एकड़ 93 डिसमिल जमीन, जो मुजफ्फरपुर निवासी विमल प्रसाद सिन्हा की पत्नी किरण सिन्हा के नाम है, पर कुछ लोगों ने कब्जे की कोशिश की। आरोप है कि आरोपियों ने कमरों का ताला तोड़कर अपना ताला लगा दिया और फायरिंग भी की। पुलिस ने मौके से चार लोगों को गिरफ्तार किया था, जबकि राहुल तिवारी फरार हो गया था। प्राथमिकी में सतीश पांडेय और विधायक अमरेंद्र कुमार पांडेय का नाम साजिशकर्ता के तौर पर दर्ज है।


सुनवाई के दौरान कोर्ट परिसर की सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। आने-जाने वालों पर निगरानी रखी गई और सिविल ड्रेस में पुलिस अधिकारी तैनात रहे।

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