खोजें

सहेजे गए लेख

आपने अभी तक अपने बुकमार्क में कोई लेख नहीं जोड़ा है!

लेख ब्राउज़ करें
Newsletter image

न्यूज़लेटर की सदस्यता लें

नए पोस्ट, समाचार और सुझावों के बारे में सूचित होने के लिए 10k+ लोगों में शामिल हों।

चिंता न करें हम स्पैम नहीं करते!

GDPR अनुपालन

हम यह सुनिश्चित करने के लिए कुकीज़ का उपयोग करते हैं कि आपको हमारी वेबसाइट पर सबसे अच्छा अनुभव मिले। हमारी साइट का उपयोग जारी रखकर, आप हमारे कुकीज़ के उपयोग, गोपनीयता नीति, और सेवा की शर्तें को स्वीकार करते हैं।

बिहार सरकार का बड़ा फैसला, 224 राजस्व कर्मियों का निलंबन वापस

Logo
माई पीडीए समाचार
द्वारा संपादित : KAJAK TIWARI | Tue, 21 Apr 2026 02:31 PM
  • शेयर करें:

पटना: बिहार सरकार ने प्रशासनिक गतिरोध को दूर करने के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। पिछले ढाई महीनों से अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर रहे और इसके चलते निलंबित किए गए राजस्व कर्मियों का सस्पेंशन अब खत्म होने जा रहा है।


राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर सचिव महेंद्र पाल ने सभी जिला पदाधिकारियों (DM) को पत्र लिखकर 11 फरवरी से 19 अप्रैल के बीच निलंबित हुए सभी कर्मियों पर आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। यह फैसला तत्कालीन डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के फैसलों को पलटते हुए लिया गया है।


विभाग की ओर से जारी आधिकारिक पत्र के अनुसार, राज्यभर के कुल 224 राजस्व कर्मियों का निलंबन वापस लिया जाएगा। यह निर्णय ऐसे समय में आया है जब अंचलों में कामकाज प्रभावित है और आम जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।


बिहार राज्य भूमि सुधार कर्मचारी संघ (संयुक्त संघर्ष मोर्चा) से जुड़े कर्मचारी 11 फरवरी से अनिश्चितकालीन सामूहिक अवकाश पर चले गए थे। उनकी मांगें थीं:

- लंबे समय से लंबित वेतनमान में सुधार

- कर्मचारियों को उनके गृह जिले में पदस्थापित करना

- म्यूटेशन की प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाना

- अंचल कार्यालयों में बैठने और काम करने की उचित व्यवस्था सुनिश्चित करना


पिछले ढाई महीनों से राजस्व कर्मियों की अनुपस्थिति के कारण अंचल कार्यालयों में जमीन संबंधी दस्तावेजों का काम बुरी तरह प्रभावित हुआ है। इसके साथ ही, वर्तमान में चल रही जनगणना (Census) के महत्वपूर्ण कार्य में भी बाधा आ रही थी। प्रशासनिक कार्यों में आ रही इन्हीं जटिलताओं को देखते हुए विभाग ने फिलहाल निलंबन रद्द कर कर्मचारियों को तुरंत काम पर लौटने का निर्देश दिया है।

इस विषय से संबंधित: