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बिहार में 30 दिन में मिलेगी उद्योग लगाने की मंजूरी, सरकार ने लागू किया 'डीम्ड क्लीयरेंस' नियम...

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माई पीडीए समाचार
द्वारा संपादित : KAJAL TIWARI | Tue, 09 Jun 2026 09:33 AM
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पटना: बिहार सरकार ने राज्य में औद्योगिक निवेश को तेज करने के लिए बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में ‘बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन अधिनियम, 2016’ के तहत नया नियम पारित किया गया है।


नए प्रावधान के मुताबिक, अब बिहार में उद्योग लगाने के लिए निवेशकों को 30 दिन के भीतर सभी जरूरी अनुमतियां मिल जाएंगी। यदि तय समय में संबंधित विभाग कोई फैसला नहीं लेता है तो निवेशक को स्वतः ‘डीम्ड क्लीयरेंस’ यानी स्वचालित मंजूरी मिल जाएगी।


इस व्यवस्था को लागू करने के लिए राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद (SIPB) सचिवालय को सिंगल नोडल एजेंसी बनाया गया है। विभिन्न तकनीकी और नियामक विभागों के वरिष्ठ अधिकारी अब SIPB सचिवालय में तैनात रहेंगे और फाइलों का निपटारा एक ही मंच पर होगा।


सरकार ने कहा कि 30 दिन की समय-सीमा कानूनी रूप से बाध्यकारी होगी। इसके साथ ही सभी अनुमतियों के लिए पारदर्शी और एकीकृत SOP लागू की जाएगी ताकि जवाबदेही बनी रहे।


मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि यह कदम निवेशकों को लालफीताशाही से मुक्त करेगा और बिहार को निवेश का भरोसेमंद डेस्टिनेशन बनाएगा। सरकार का लक्ष्य इस फैसले से रोजगार सृजन और राज्य की आर्थिक प्रगति को गति देना है।

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