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'लैंड फॉर जॉब' मामलें में लालू यादव को नहीं मिली सुप्रीम कोर्ट से राहत....

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माई पीडीए समाचार
द्वारा संपादित : KAJAL TIWARI |
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राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को 'जमीन के बदले नौकरी' घोटाले में सुप्रीम कोर्ट से तत्काल कोई राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी है, जिसमें उन्होंने सीबीआई की एफआईआर और चार्जशीट रद्द करने की मांग की थी।


सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निचली अदालत मेरिट के आधार पर मामले की सुनवाई करे और ट्रायल पर रोक नहीं लगाई जाएगी। लालू यादव के परिवार के लिए यह बड़ा झटका है, क्योंकि अब उन्हें निचली अदालत में मुकदमा का सामना करना पड़ेगा।


लालू यादव पर आरोप है कि उन्होंने रेल मंत्री रहते हुए लोगों से जमीनें लीं और बदले में रेलवे में नौकरी दी। सीबीआई ने इस मामले में कई चार्जशीट दाखिल किए हैं। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ट्रायल आगे बढ़ेगा.


बता दें कि जमीन के बदले नौकरी घोटाला 2004-09 का है, लेकिन जांच और ट्रायल अब तक चल रहा है. यह घोटाला लालू के रेल मंत्री रहते हुए हुआ था. आरोप है कि रेलवे में नौकरी दिलाने के बदले लोगों से जमीनें ली गईं. सीबीआई ने कई चार्जशीट दाखिल किए हैं. अब सुप्रीम कोर्ट ने भी हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए ट्रायल आगे बढ़ाने का रास्ता साफ कर दिया है. अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला साफ संदेश देता है- मुकदमा रुकेगा नहीं, मेरिट पर चलेगा. यानी साफ है कि लालू परिवार की कानूनी लड़ाई अब निचली अदालत में चलती रहेगी.



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